चालीस लाख की मौज से तीन साल की सजा

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चालीस लाख की मौज से तीन साल की सजा

Sakshi Dobriyal 18-09-2019 16:43:33

तिरुपुर के जीवन बीमा एजेंट वी गुनसेकरन के बैंक अकाउंट में जब साल 2012 में 40 लाख रुपये गलती से आ गए, तो उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह हुआ कैसे। किसी और के रुपयों से उन्होंने और पत्नी
राधा ने प्रॉपर्टी खरीद डाली और बेटी की शादी तक कर डाली। हालांकि, आखिरकार अब जब कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसा है तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक कोर्ट ने सोमवार को उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

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